नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने शैलजा द्विवेदी हत्याकांड के आरोपी निखिल हांडा को शुक्रवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हांडा की चार दिन की पुलिस हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद अदालत में पेश किया गया था।
अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। सेना में मेजर हांडा पर अपने ही सैन्य अधिकारी मित्र मेजर अमित द्विवेदी की पत्नी की हत्या का आरोप है। हांडा पर आरोप है कि उसने 23 जून को पहले शैलजा की चाकू घोंपकर हत्या की और बाद में उसके शरीर पर कार चढ़ा दी।
पुलिस का कहना है कि शैलजा पर हांडा विवाह करने का दबाव डाल रहा था, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं हुई। इसलिए हांडा ने शैलजा की हत्या कर दी। पुलिस ने गुरुवार को उस चाकू को बरामद किया जिसका इस्तेमाल शैलजा की हत्या के लिए किया गया था।
हांडा हत्या करने के बाद उत्तर प्रदेश के मेरठ भाग गया था जहां पुलिस ने 24 जून को उसे गिरफ्तार किया। पुलिस उपायुक्त विजय कुमार ने बुधवार को बताया था कि हांडा बार-बार बयान बदलकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। (वार्ता)