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पुराने नोट जमा करने का कल आखिरी दिन, नोट रखे तो लगेगा जुर्माना

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नई दिल्ली , गुरुवार, 29 दिसंबर 2016 (07:19 IST)
बैंक में पांच सौ और एक हजार के नोट जमा करने का कल यानी 30 दिसंबर को अंतिम दिन है। कल के बाद आप पुराने नोट कुछ शर्तों के साथ 31 मार्च तक सिर्फ रिजर्व बैंक में ही जमा कराए जा सकेंगे। दिल्ली, नोएडा, उत्तर प्रदेश और बिहार की कुछ जगहों को छोड़ दें तो एटीएम से रुपये निकालने में कोई परेशानी नहीं आ रही।
8 नवंबर को की गई नोटबंदी के बाद से अब तक करोड़ों को काला धन पकड़ा गया है। इस बीच मोदी कैबिनेट ने 30 दिसंबर के बाद पुराने नोट रखने वालों पर नकेल कसने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अब 500 और 1 हजार के पुराने नोट रखने और लेने-देने पर जुर्माना लगेगा। हालांकि 500 या 1 हजार के अधिकतम 10 नोट रखने की छूट होगी। 
 
तय सीमा से ज्यादा रखने पर कम से कम 5 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान। 30 दिसंबर 2016 के बाद पुराने नोट मिलने पर कार्रवाई होगी। ये आपराधिक मामला माना जाएगा और स्थानीय मजिस्ट्रेट के दायरे में आएगा। ये अध्यादेश इसलिए लाया जा रहा है ताकि पुराने नोटों को चलन से बाहर करने को लेकर सरकार के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं कर सके।
 
प्रधानमंत्री ने 8 नवम्बर को राष्ट्र के नाम अपने संदेश में कहा था कि ऐसे लोग जो 30 दिसम्बर 2016 तक पुराने नोट किसी कारणवस जमा नहीं कर पाए, उनको 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोट बदलने का एक आखिरी अवसर दिया जाएगा। ऐसे लोग रिज़र्व बैंक के निर्धारित ऑफिस में अपनी राशि एक घोषणा पत्र यानी डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ 31 मार्च 2017 तक जमा करवा सकते हैं।

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