नई दिल्ली। सरकार ने डिजिटल भुगतान लेने वाले दो करोड़ रुपए तक का प्रतिवर्ष कारोबार करने वाले कारोबारियों को कर छूट दी है। उनको मौजूदा आठ प्रतिशत की बजाय छह प्रतिशत की दर से कर का भुगतान करना होगा।
वित्त मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 44 ए डी के अनुसार दो करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का कारोबार करने वाला व्यैक्तिक, अविभाजित हिन्दू परिवार और अन्य भागीदारी आयकर दाता को आठ प्रतिशत की दर से कर का भुगतान करना होता है।
सरकार ने इसमें संशोधन करते हुए बैंकिंग और डिजिटल माध्यम से भुगतान लेने वाले कारोबारियों के लिए यह दर आठ प्रतिशत से घटाकर छह प्रतिशत कर दी है।
मंत्रालय का कहना है कि सरकार के इस निर्णय से नकदी रहित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी। यह प्रावधान वित्त वर्ष 2016-17 के लिए लागू होगा। इस आशय का प्रावधान वित्त विधेयक 2017 में किया गया है। (वार्ता)