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क्यों जरूरी हैं समय पर ITR भरना? अगर हुए लेट तो क्या होगा? क्या बढ़ेगी तारीख?

हमें फॉलो करें क्यों जरूरी हैं समय पर ITR भरना? अगर हुए लेट तो क्या होगा? क्या बढ़ेगी तारीख?
, शनिवार, 30 जुलाई 2022 (15:02 IST)
नई दिल्ली। देश में इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए मात्र 2 दिन का समय शेष है। अगर आपने तय समय तक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं  किया तो भी आप 31 दिसंबर तक यह काम कर सकते हैं। हालांकि आपको इसके लिए 1,000 से 5,000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। 
 
कहां भर सकते हैं ITR : आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न की ई-फाइलिंग के लिए अलग से पोर्टल की स्थापना की है। आप  https://eportal.incometax.gov.in पर जाकर अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इसके अलावा आयकर विभाग द्वारा  पंजीकृत कुछ निजी संस्थाएं हैं, जो करदाताओं को अपनी वेबसाइट के माध्यम से रिटर्न भरने की अनुमति देती हैं। 
 
ITR किसे भरना जरूरी : अगर आप भारत के नागरिक हैं और एक वित्त वर्ष में कुल 2,50,000 रुपए या उससे ज्यादा कमाते हैं  तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है। 2.5 लाख रुपए से कम आय वालों के लिए ITR भरना जरूरी नहीं है। लेकिन आपने किसी चालू खाते में 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक की राशि जमा की है, विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपए खर्च किए हैं या  किसी वर्ष 1 लाख रुपए या उससे अधिक के बिजली बिल का भुगतान किया है, तो आपको आईटीआर भरना होगा। अगर आप  ITR नहीं भरेंगे तो छूट तो नहीं ही मिलेगी, उल्टा आप पर पेनाल्टी भी लगेगी।
 
आयकर विभाग की अपील : आयकर विभाग ने ट्विटर पर लिखा, 29 जुलाई तक 4.52 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न भरे गए। शनिवार को दोपहर तक 43 लाख रिटर्न भरे गए, इससे पहले शुक्रवार को 36 लाख से अधिक रिटर्न भरे गए। आकलन वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2022 है। अगर अब तक रिटर्न नहीं भरा है, तो कृपया इसे भरिए। जुर्माने से बचिए।
 
क्या बढ़ेगी की तारीख : वर्ष 2021 में 5.95 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आयकर रिटर्न भरा था। इस वर्ष पिछले वर्ष के मुकाबले काफी कम लोगों ने रिटर्न भरा है। लोगों को इस बार भी रिटर्न भरने में तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि हमेशा की तरह इस बार भी आयकर विभाग ITR भरने की तारीख बढ़ा देगा। हालांकि विभाग पहले ही साफ कर चुका है कि रिटर्न दाखिल करने की तारीख नहीं बढ़ेगी। सरकार ने भी संसद में कहा था कि रिटर्न की तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। 
 
क्या है आयकर रिटर्न भरने के फायदे : हर उस व्यक्ति को इनकम टैक्स जरूर भरना चाहिए जो किसी भी माध्यम से पैसा कमा  रहा हो। अगर आप इनकम टैक्स से दायरे में नहीं आ रहे हैं तो भी इनकम टैक्स रिटर्न भरना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। 
 
इससे लोन लेने से लेकर कारोबार तक में मदद मिलती है। घर खरीदने और बेचने में, बैंक में बड़ी रकम जमा करने के लिए और  म्यूचुअल फंड में निवेश में भी ITR आपकी मदद कर सकता है। ITR की रसीदें आपकी आय का पुख्‍ता प्रमाण होती हैं।
 
ITR फाइल करने के लिए सभी फॉर्म का चयन जरूरी : ITR फाइल करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 7 तरह के फॉर्म निर्धारित किए हैं। आपको अपनी आय के साधन के आधार पर तय ITR फॉर्म चुनना होगा। अगर आपने सही फॉर्म नहीं भरा है तो विभाग आपको नोटिस भेज सकता है। नोटिस मिलने के 15 दिन के भीतर आप संशोधित ITR दाखिल कर सकते हैं।
 
टैक्स के लिए 2 स्लैब : करदाता टैक्स के लिए दो विकल्पों में से एक को चुन सकते हैं। पुरानी टैक्स स्लैब में 2.50 लाख की  आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 5 लाख तक की आय पर 5 प्रतिशत, 5 से 7.5 लाख तक की आय पर 10 प्रतिशत, 7.5 से 10  लाख तक की आय पर 20 प्रतिशत टैक्स लगता है। इसमें बिल देने पर कई तरह की आय पर टैक्स में छूट मिलती है।

नई टैक्स स्लैब में 5 लाख रुपए तक की आय वालों को कोई कर नहीं देना है। अगर आपकी इनकम 5,00,001 रुपए होते ही यह टैक्सेबल होगी। 5 लाख से 10 लाख की आय पर 20 प्रतिशत और उससे ज्यादा आय पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा। अगर आपने  नए टैक्स स्लैब को चुना है तो फिर आपके पास पुराने टैक्स स्लैब का विकल्प खत्म हो जाएगा।
 
नया विकल्प बेहतर है या पुराना : अकसर यह सवाल पूछा जाता है कि टैक्स रिटर्न भरते समय नया विकल्प लेना बेहतर है या  पुराना? अगर आपकी आय 5 लाख से कम है तो नया विकल्प आपके लिए बेहतर है। वहीं अगर आपकी आय ज्यादा है तो फिर  पुराना विकल्प ही सही है। हालांकि दोनों ही विकल्पों के अपने अपने फायदे और नुकसान है।
 
नहीं भरा आयकर तो क्या : इनकम टैक्स एक्‍ट के सेक्‍शन 234F के मुताबिक, तय समय सीमा के बाद ITR दाखिल करने पर करदाता को अधिकतम 5,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर इनकम 5 लाख रुपए से कम है, तो 31 जुलाई 2022 के बाद रिटर्न फाइल करने पर 1,000 रुपए जुर्माना लगेगा। 5 लाख रुपए से ज्‍यादा आय पर जुर्माना 5,000 रुपए होगा।

सेक्‍शन 234A के अनुसार, इनकम रिटर्न नहीं फाइल कर पाने पर अंतिम तारीख से लेकर रिटर्न भरने की तारिख तक प्रति माह 1% की दर से ब्याज लगता है। देर से रिटर्न दाखिल करने पर आप कुछ लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। सेक्‍शन 274CC के मुताबिक, इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल नहीं करने पर टैक्सपेयर को जेल की सजा भी हो सकती है।

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