नई दिल्ली। ईवीएम और वीवीपैट पर्चियों के मिलान संबंधी कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात कांग्रेस को झटका दे दिया है।
इस संबंध में शीर्ष अदालत ने कहा कि वह मतगणना के मामले में दखल नहीं दे सकती। इससे पहले कांग्रेस नेता और वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने गुजरात कांग्रेस की तरफ से शीर्ष अदालत में इस संबंध में याचिका दाखिल की थी।
इससे पहले एक्जिट पोल में भाजपा की बढ़त के बाद गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 18 दिसंबर को होने वाली मतगणना से पहले कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि वह चुनाव आयोग को निर्देश दे कि 25 प्रतिशत पर्चियों का मिलान ईवीएम के वोटों से किया जाना चाहिए। इस संबंध में कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे।
उल्लेखनीय है कि कांग्रेस ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप लगाती रही है। दूसरी ओर गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता कैलाश गढ़वी ने पार्टी के सर्वे का हवाला देते हुए कहा हम जीत रहे हैं और कांग्रेस को 110 सीटें मिलेंगी। कांग्रेस ने नेता शशि थरूर ने कहा कि एक्जिट पोल और असली मतगणना में फर्क आता है। 18 दिसंबर को कांग्रेस छक्का मारेगी।