मध्यप्रदेश के इंदौर में मकर संक्रांति पर्व पर पतंग के मांझे से गला कटने के कारण 20 वर्षीय छात्र की मौत के मामले में कथित लापरवाही के लिए बृहस्पतिवार को पुलिस के एक निरीक्षक को 5,000 रुपए के जुर्माने से दंडित करने की सिफारिश की गई। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि इस मामले में दो अन्य पुलिसकर्मियों पर 1,000-1,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
उन्होंने बताया कि द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल पर सवार हिमांशु सोलंकी (20) का गला 14 जनवरी (मंगलवार) की शाम पतंग के मांझे से कट गया था और ज्यादा खून बह जाने से उसकी मौत हो गई थी। सोलंकी, एक स्थानीय महाविद्यालय में बी.ए. द्वितीय वर्ष का छात्र था।
वहीं परिजनों का आरोप है कि प्रतिबंधित चीनी मांझे (नायलॉन का मांझा) के कारण उनके बच्चे की जान गई। परिजनों ने ये आरोप भी लगाए कि पुलिस को इस मामले की सूचना देने के लिए उन्हें तीन थानों के चक्कर काटने पड़े और पुलिस ने उनके मोबाइल फोन से इस मांझे के वीडियो डिलीट करा दिए।
पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि कर्तव्य में कथित लापरवाही बरते जाने के कारण द्वारकापुरी थाना प्रभारी आशीष सप्रे पर 5,000 रुपये के जुर्माने की अनुशंसा की गई है। उन्होंने बताया कि इस थाने के सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) कमलेश डाबर और प्रधान आरक्षक प्रताप पटेल पर 1,000-1,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
अधिकारी ने बताया कि तीनों पुलिसकर्मियों पर यह अनुशासनात्मक कार्रवाई पतंग के धागे से 20 वर्षीय छात्र की मौत के मामले में एक सहायक पुलिस आयुक्त की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है। इनपुट भाषा