Publish Date: Sat, 15 Feb 2025 (16:00 IST)
Updated Date: Sat, 15 Feb 2025 (16:05 IST)
Indore news in hindi : इंदौर के जिला उपभोक्ता फोरम ने एक कार डीलर द्वारा ग्राहक को दिए गए लुभावने प्रस्ताव के मुकाबले ज्यादा कीमत वसूले जाने को सेवा में कमी और अनुचित व्यापारिक व्यवहार करार दिया है। फोरम ने कार डीलर को आदेश दिया है कि वह अधिक वसूली गई राशि ग्राहक को 6 प्रतिशत के सालाना ब्याज समेत लौटाए और उसे हुई मानसिक परेशानी के बदले मुआवजा व मुकदमा लड़ने का खर्च भी अदा करे।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के अध्यक्ष विकास राय और इसकी सदस्य निधि बारंगे ने शहर के शासकीय महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के पूर्व प्राध्यापक डॉ. मनोहरलाल भंडारी की शिकायत पर स्थानीय कार डीलर पटेल मोटर्स को छह फरवरी को यह आदेश दिया। आदेश के बारे में शिकायतकर्ता के वकील ने शनिवार को जानकारी दी।
आदेश में कहा गया कि डीलर द्वारा निश्चित रूप से परिवादी (शिकायतकर्ता) से 35,518 रुपये अधिक वसूल कर परिवादी के विरुद्ध सेवा में कमी और अनुचित व्यापारिक व्यवहार किया गया है।
आदेश में कहा गया कि चूंकि डीलर ने शिकायतकर्ता को 1,531 रुपये का भुगतान पहले ही कर दिया है, इसलिए अब वह डीलर से 33,987 रुपए प्राप्त करने का हकदार है।
जिला उपभोक्ता फोरम ने डीलर को आदेश दिया कि वह इस राशि पर शिकायतकर्ता को छह प्रतिशत की वार्षिक दर के आधार पर ब्याज भी अदा करे। इसके साथ ही, शिकायतकर्ता को हुई मानसिक परेशानी व असुविधा की क्षतिपूर्ति के लिए 5,000 रुपए और मुकदमा लड़ने के खर्च के रूप में 5,000 रुपए का भुगतान भी डीलर द्वारा किया जाए।
क्या है मामला : भंडारी के वकील चंचल गुप्ता ने बताया कि उनके मुवक्किल ने वर्ष 2019 में एक कार मेले के दौरान अपनी पुरानी कार के बदले पटेल मोटर्स से नई कार खरीदी थी, लेकिन डीलर ने उन्हें दिए गए लुभावने प्रस्ताव के मुकाबले उनसे ज्यादा कीमत वसूली। कई बार प्रयास किए जाने के बावजूद कार डीलर ने उनके मुवक्किल को अधिक वसूली गई राशि नहीं लौटाई, तो उन्होंने आखिरकार उपभोक्ता फोरम की शरण ली।
edited by : Nrapendra Gupta
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