earwax silencer: इंदौर (मध्यप्रदेश)। इंदौर की एक अदालत ने मोटरसाइकल (motorcycles) से कर्कश ध्वनि उत्पन्न करने वाले 'मोडिफाइड' (मूल तकनीक या डिजाइन में बदलाव करके बनाए गए) साइलेंसर (silencers) के भंडारण के मामले में एक दुकानदार (shopkeeper) पर सोमवार को 40,000 रुपए का जुर्माना ठोका। पुलिस के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी।
प्रवक्ता ने बताया कि जिला अदालत के एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने छोटी ग्वालटोली क्षेत्र के एक दुकानदार पर मोटर यान अधिनियम के संबद्ध प्रावधानों के तहत 40,000 रुपए का जुर्माना लगाया। उन्होंने बताया कि पुलिस के यातायात प्रबंधन दस्ते ने इस व्यक्ति की दुकान से 3 मई को ऐसे 109 'मोडिफाइड' साइलेंसर जब्त किए थे, जो मोटरसाइकलों से कानफोडू आवाज पैदा करते थे।
प्रवक्ता ने बताया कि एक स्थानीय अदालत छोटी ग्वालटोली क्षेत्र के ही एक अन्य दुकानदार पर 6 मई को 30,000 रुपए का जुर्माना लगा चुकी है। उन्होंने बताया कि इस व्यक्ति की दुकान से कर्कश ध्वनि उत्पन्न करने वाले 8 'मोडिफाइड' साइलेंसर जब्त किए गए थे। प्रवक्ता ने बताया कि देश के सबसे स्वच्छ शहर की यातायात प्रबंधन पुलिस ने मोटरसाइकलों में ऐसे साइलेंसर लगाए जाने के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है जिनसे कानफोडू आवाज पैदा होती है।(भाषा)(फ़ाइल चित्र)
Edited by: Ravindra Gupta