इंदौर। इंदौर के बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में रामनवमी के दिन अचानक फर्श धंसने से बावड़ी में गिरे करीब 55 लोगों में इस मामले का एक आरोपी भी शामिल है और वह हादसे में घायल होने के बाद से एक निजी अस्पताल में भर्ती है। पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।
जूनी इंदौर थाने के प्रभारी नीरज मेड़ा ने बताया कि पटेल नगर के बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सेवाराम गलानी और सचिव मुरली कुमार सबनानी के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
मेड़ा ने बताया कि ट्रस्ट के दोनों पदाधिकारियों के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने बावड़ी पर छत डालकर बेहद असुरक्षित निर्माण कराया जिससे हुए हादसे के कारण 36 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। उन्होंने बताया कि इंदौर नगर निगम ने ट्रस्ट को मंदिर परिसर का अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया था,लेकिन ट्रस्ट ने यह आदेश नहीं माना।
थाना प्रभारी ने बताया कि मामले का आरोपी सबनानी हादसे के वक्त मंदिर में मौजूद था और अन्य श्रद्धालुओं के साथ बावड़ी में गिर गया था। उन्होंने बताया कि सबनानी को अन्य घायलों के साथ भंवरकुआं क्षेत्र के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने बताया कि हादसे में सबनानी की पैर की हड्डी टूट गई है और इसका ऑपरेशन होना है।
थाना प्रभारी के मुताबिक मामले के दूसरे आरोपी गलानी का एक अन्य हादसे में पहले ही पैर टूट चुका है और इस पर पट्टा चढ़वाने के बाद वह घर में है।
इस बीच प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता संतोष सिंह गौतम ने दावा किया कि मंदिर हादसे के दोनों आरोपी सत्तारूढ़ भाजपा के नजदीकी हैं।
उन्होंने कहा कि मंदिर हादसे में 36 लोगों की मौत हुई है और इसने पूरे इंदौर को झकझोर कर रख दिया है। ऐसे में पुलिस को चाहिए कि वह दोनों आरोपियों को कोई भी अनुचित रियायत दिए बगैर यथाशीघ्र गिरफ्तार करे। भाषा Edited By : Sudhir Sharma