Publish Date: Tue, 03 Feb 2026 (13:29 IST)
Updated Date: Tue, 03 Feb 2026 (13:36 IST)
Indore Rapido rape case: इंदौर के रावजी बाजार थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक रैपिडो बाइक चालक ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। रैपिडो बुक कर के राजवाड़ा जाने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ रैपिडो चालक ने दुष्कर्म का शिकार बना डाला। पीड़ित नाबालिग ने मोबाइल एप्लिकेशन से रैपिडो बुक की थी। पीड़ित बच्ची ने चैट जीपीटी से पुलिस को शिकायत कर मदद मांगी।
बता दें कि पीड़ित बच्ची को जानकारी नहीं थी कि वो कैसे पुलिस की मदद ले, ऐसे में उसने एआई के चैट जीपीटी पर अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी, जिसके बाद चैट जीपीटी ने उसे कैसे पुलिस की मदद लेना है और कहां संपर्क करना है इसकी जानकारी दी। पुलिस ने अज्ञात रैपिडो बाइक चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के साथ-साथ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया|
लालच देकर परदेसीपुरा ले गया : पीड़ित नाबालिग ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि उसने मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से राजवाड़ा जाने के लिए रैपिडो बाइक बुक की थी। आरोपी चालक उसे राजवाड़ा तो ले गया, लेकिन वहां उसने पीड़िता को अपनी बातों में फंसाया। आरोपी ने लड़की को झांसा दिया कि वह उसे बेहद सस्ते दामों में अच्छे कपड़े दिला देगा। सस्ते कपड़ों के लालच में आरोपी नाबालिग को राजवाड़ा से परदेसीपुरा स्थित अपने कमरे पर ले गया, जहां उसने नाबालिग के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया
पुलिस कर रही छानबीन : फिलहाल रावजी बाजार पुलिस रैपिडो मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए आरोपी चालक से जुड़ी जानकारी जुटा रही है। इसके साथ ही राजवाड़ा से परदेसीपुरा तक के पूरे रूट पर लगे सीसीटीवी कैमरों और आईटीएमएस कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि आरोपी की पहचान कर जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार किया जा सके। अज्ञात रैपिडो बाइक चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के साथ-साथ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया|
रेपिडो बुकिंग की हिस्ट्री भी डिलीट क्यों : हालांकि जांच में शामिल अफसर को पीड़िता के बयानों पर शक है। उनका कहना है कि पीड़िता थाने के पास की है, मगर कॉल नहीं किया। उसने परिजनों को भी घटना की जानकारी नहीं दी। उसके मोबाइल पर रेपिडो बुकिंग की हिस्ट्री भी डिलीट मिली है। टीआइ उमेश यादव के अनुसार पीड़िता ने रेपिडो बुकिंग का स्क्रीन शाट्स ले लिया था, जिससे आरोपित का सुराग मिला।
Edited By: Naveen R Rangiyal