H-1B visa rules: अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन (Joe Biden) के प्रशासन ने जाते-जाते एच-1बी वीजा नियमों (H-1B visa rules) में ढील दी है। इस नियम से अमेरिकी कंपनियां विदेशी कामगारों को अपने यहां आसानी से नौकरी दे सकेंगी। इतना ही नहीं छात्र वीजा एफ-1 को एच-1बी में बदलने में भी आसानी हो सकेगी।
बाइडन प्रशासन ने जाते-जाते अपने कार्यकाल के अंतिम दौर में यह ढील दी है। ये नियम 17 जनवरी 2025 से प्रभावी होंगे जबकि 20 जनवरी को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पद की शपथ लेंगे। गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) ने बयान में कहा कि इन बदलावों से अमेरिकी कंपनियों को अपनी व्यावसायिक जरूरतों के अनुसार नियुक्तियां करने और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहने में मदद मिलेगी।
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एच-1बी वीजा के बारे में : यह एक गैर-आप्रवासी वीजा है। अमेरिकी कंपनियां इस वीजा के आधार पर विदेशी कामगारों को नौकरी देती हैं। यूएससीआइएस के माध्यम से डीएचएस के पास कानूनी रूप से प्रतिवर्ष 65 हजार एच-1बी वीजा जारी करने का अधिकार है। इसके अलावा उच्च डिग्री वाले आवेदकों को अतिरिक्त 20 हजार वीजा प्रदान किया जाता है।
Edited by: Ravindra Gupta