Imran Khan news : इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तोशाखाना मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत दी। अदालत ने तोशाखान मामले में निचली अदालत की कार्रवाई पर स्टे लगाया। अदालत ने कहा कि मामले का क्रिमिनल ट्रायल नहीं होगा।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को खान को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया और उन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश दिया। उसने पुलिस को खान को उच्चतम न्यायालय की सुरक्षा में रखने तथा सुबह 11 बजे उच्च न्यायालय में पेश करने का निर्देश दिया।
क्या है तोशाखाना मामला: खबरों के मुताबिक इमरान खान पर सत्ता में आने पर आधिकारिक यात्राओं के दौरान विदेशों से महंगे उपहार मिले, जो कि तोशाखाना में जमा किए गए थे। बाद में उन्होंने उसे प्रासंगिक कानूनों के अनुसार रियायती मूल्य पर खरीदा और उसे भारी मुनाफे पर बेच दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया के लिए उन्होंने सरकारी कानून में बदलाव भी किए। खबरों के मुताबिक इमरान ने 2.15 करोड़ रुपएमें इन गिफ्ट्स को तोशखाने से खरीदा था और इन्हें बेचकर 5.8 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा लिया। इन गिफ्टस में एक ग्राफ घड़ी, कफलिंक का एक जोड़ा, एक महंगा पेन, एक अंगूठी और चार रोलेक्स घड़ियां भी थीं।