Donald Trump : अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी केस में दोषी करार दिया गया। ज्यूरी ने ट्रंप पर लगे सभी 34 आरोपों को सही पाया। वे किसी गंभीर अपराध के लिए दोषी ठहराए गए अमेरिका के पहले पूर्व राष्ट्रपति बन गए। डोनाल्ड ट्रंप को इस मामले में अधिकतम 4 साल तक की जेल की सजा हो सकती है।
ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के सबसे सशक्त उम्मीदवार हैं। अमेरिकी संविधान के प्रावधानों के अनुसार वे अभी भी चुनाव लड़ सकते हैं।
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के चुनाव प्रचार अभियान दल ने कहा कि कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, जबकि ट्रंप ने कहा कि यह फैसला एक दोषपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का परिणाम है।
ट्रंप को सजा सुनाए जाने की तिथि 11 जुलाई निर्धारित की गई है। इसके चार दिन बाद ही विस्कॉन्सिन के मिल्वौकी में रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में उन्हें 5 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनावों में औपचारिक रूप से पार्टी उम्मीदवार नामित किया जाना है।
ट्रंप ने उनके खिलाफ फैसला सुनाए जाते ही कहा कि यह शर्मनाक है। यह एक विवादित न्यायाधीश द्वारा की गई दोषपूर्ण, भ्रष्ट सुनवाई थी। उन्होंने कहा कि असली फैसला पांच नवंबर को लोग सुनाएंगे। वे जानते हैं कि यहां क्या हुआ और हर कोई जानता है कि यहां क्या हुआ।
उन्होंने कहा कि मैं निर्दोष हूं। मैं अपने देश के लिए लड़ रहा हूं। मैं अपने संविधान के लिए लड़ रहा हूं। हमारे पूरे देश में इस समय धांधली हो रही है।
ट्रंप ने आरोप लगाया कि बाइडन प्रशासन ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा किया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यह शर्मनाक हैं और इसके खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। हम अंत तक लड़ेंगे और हम जीतेंगे क्योंकि हमारा देश नरक में चला गया है।
बाइडन के चुनाव प्रचार अभियान ने जूरी के फैसले का स्वागत किया। बाइडेन-हैरिस 2024 कम्युनिकेशंस के निदेशक माइकल टायलर ने कहा कि हमने आज न्यूयॉर्क में देखा कि कानून से ऊपर कोई भी नहीं है।
ट्रंप द्वारा पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को धन दिए जाने का यह मामला 2016 का है। उस समय ट्रंप के पॉर्न स्टार के साथ संबंध होने की बातें सामने आई थीं और आरोप है कि उन्होंने इसे छिपाने के लिए स्टॉर्मी को एक लाख 30 हजार डॉलर का भुगतान किया था।
पूर्व राष्ट्रपति की कंपनी ने यह धन उनके वकील माइकल कोहेन को दिया था जिन्होंने ट्रंप की ओर से पॉर्न स्टार को इसका भुगतान किया।
Edited by : Nrapendra Gupta