Publish Date: Thu, 19 Oct 2017 (18:19 IST)
Updated Date: Thu, 19 Oct 2017 (18:22 IST)
लाहौर। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के न्यायिक समीक्षा बोर्ड ने मुंबई हमले के षडयंत्रकर्ता और प्रतिबंधित जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद की नजरबंदी को 30 दिनों के लिए बढ़ा दिया।
हाफिज सईद की 30 दिन की हिरासत अवधि 24 अक्टूबर से लागू होगी। सईद के सहयोगियों अब्दुल्ला उबैद, मलिक जफर इकबाल, अब्दुल रहमान आबिद और काजी काशिफ हुसैन को यदि किसी अन्य मामले में हिरासत में नहीं लिया गया तो वे 25 सितंबर रिहा हो सकते है।
सईद और उनके चार सहयोगी लाहौर हाईकोर्ट में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गुरुवार को प्रांतीय न्यायिक समीक्षा बोर्ड के समक्ष पेश हुए।
पंजाब न्यायिक समीक्षा बोर्ड के तीन सदस्यों में न्यायमूर्ति यावार अली (प्रमुख), न्यायमूर्ति अब्दुल समी और न्यायमूर्ति आलिया नीलम ने सुनवाई की।
सुनवाई के बाद कोर्ट के एक अधिकारी ने बताया कि पंजाब सरकार के गृह विभाग ने जन सुरक्षा कानून के तहत सईद और अन्य की हिरासत तीन महीने बढ़ाने का अनुरोध किया था। न्यायिक बोर्ड ने सरकार के विधि अधिकारी की दलीलों को सुनने के बाद उनके अनुरोध को नहीं माना और लाहौर में सईद की नजरबंदी की अवधि केवल 30 दिनों के लिए बढ़ाई।
उल्लेखनीय है कि पंजाब सरकार ने 31 जनवरी को सईद और अन्य चार को आतंकवाद निरोधक अधिनियम 1997 के तहत एहतियातन 90 दिनों के लिए हिरासत में लिया था। हालांकि हिरासत की अंतिम दो अवधि ‘जन सुरक्षा कानून’ के तहत बढ़ाई गई। (भाषा)