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आईसीजे ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर लगाई रोक, भारत में खुशी की लहर

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हमें फॉलो करें आईसीजे ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर लगाई रोक, भारत में खुशी की लहर
, गुरुवार, 18 मई 2017 (17:21 IST)
हेग। पाकिस्तान में बंदी पूर्व भारतीय नौसैनिक अधिकारी कुलभूषण जाधव को वहां की सैन्य अदालत द्वारा सुनाई गई मौत की सजा पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के न्यायाधीशों की पीठ ने स्थगन लगा दिया है। न्यायालय ने कहा कि पाकिस्तान को अंतिम फैसला आने तक जाधव को फांसी नहीं देनी चाहिए।
 
हेग स्थित पीस पैलेस में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष रोनी अब्राहम ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए जाधव को विएना संधि के अनुच्छेद 36 के तहत राजनयिक संपर्क दिए जाने की भारत की अपील को सही ठहराया है और पाकिस्तान की इस दलील को खारिज कर दिया कि जाधव का मामला न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।
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आईसीजे के अध्यक्ष ने कहा कि आईसीजे की सुनवाई पूरी होने तक कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगाने का फैसला एक मत से लिया गया है। न्यायाधीश ने कहा कि जिन परिस्थितियों में कुलभूषण जाधव को गिरफ्तार किया गया है वह विवादित हैं। भारत को वियना संधि के मुताबिक दूतावास से संपर्क की इजाजत दी जानी चाहिए। 
 
अदालत ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा दया याचिका के लिए दी गई 150 दिन की अवधि अगस्त में खत्म हो रही है जो यह संकेत देती है कि इसके फौरन बाद फांसी दी जा सकती है।
 
भारत में खुशी का माहौल : जाधव की सजा पर रोक से भारत में खुशी की लहर दौड़ गई है और मोदी सरकार को इससे एक बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल हुई है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज ट्वीट करते हुए कहा कि इस फैसले से ने केवल जाधव के परिवार को बल्कि समस्त भारतवासियों को बड़ी राहत मिली है। श्रीमती स्वराज ने इस मामले में विशेष पहल की थी जिसकी वजह से इस मामले को हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में उठाया जा सका था।
 
इस बीच, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने श्रीमती स्वराज से बात की और न्यायालय के फैसले पर संतोष व्यक्त किया और इसके लिए भारतीय टीम द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। मोदी सरकार पिछले कुछ महीनों से जाधव को फांसी से बचाने और न्याय दिलाने के लिए राजनीतिक स्तर पर काफी सक्रियता से काम कर रही थी। अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के इस फैसले से पाकिस्तान की नापाक कोशिशें पूरी तरह धराशायी हो गई हैं। यह फैसला भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए बाध्यकारी है। उन्होंने कहा कि न्यायालय का अंतिम फैसला भी भारत के ही हक में आएगा और उम्मीद है कि जाधव सही सलामत स्वदेश लौट आएगा।

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