PNB ऋण घोटाले के आरोपी नीरव मोदी को आलीशान फ्लैट बेचने की अनुमति
ब्रिटेन की अदालत ने दी संपत्ति बेचने की अनुमति
Publish Date: Thu, 28 Mar 2024 (09:28 IST)
Updated Date: Thu, 28 Mar 2024 (09:33 IST)
Nirav Modi allowed to sell the flat: ब्रिटेन के लंदन उच्च न्यायालय (London High Court) ने पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ऋण घोटाले के आरोपी और हीरा कारोबारी नीरव मोदी (Nirav Modi) द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे और एक ट्रस्ट के स्वामित्व वाले यहां स्थित आलीशान फ्लैट को बुधवार को बेचने की अनुमति दे दी। हालांकि, इसकी बिक्री 52.5 लाख ब्रिटिश पौंड (luxurious flat) से कम दाम पर नहीं बेची जा सकेगी।
ईडीके अनुरोध को स्वीकारा : न्यायमूर्ति मास्टर जेम्स ब्राइटवेल ने सुनवाई की अध्यक्षत की इसमें दक्षिण-पूर्व लंदन की थेमसाइड जेल में बंद 52 वर्षीय भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी ने ऑनलाइन माध्यम से हिस्सा लिया। अदालत ने ट्रस्ट की सभी 'देनदारियों'को चुकाने के बाद 103, मैराथन हाउस की बिक्री से प्राप्त आय को एक सुरक्षित खाते में रखने के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुरोध को स्वीकार कर लिया।
ट्राइडेंट ट्रस्ट कंपनी (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड ने मध्य लंदन के मैरीलेबोन क्षेत्र में स्थित अपार्टमेंट संपत्ति बेचने की अनुमति देने का अुनरोध कर रही थी जबकि ईडी का तर्क था कि ट्रस्ट की संपत्ति पंजाब नेशनल बैंक में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी से हुई आय से खरीदी गई है और इस मामले में नीरव प्रत्यर्पण कार्यवाही का सामना कर रहा है।
संपत्ति को 52.5 लाख पौंड या उससे अधिक में बेचने की अनुमति : मास्टर ब्राइटवेल ने फैसला दिया कि मैं संतुष्ट हूं कि संपत्ति को 52.5 लाख पौंड या उससे अधिक में बेचने की अनुमति देना एक उचित निर्णय है। उन्होंने ट्रस्ट निर्माण से संबंधित ईडी की अन्य आपत्तियों पर भी संज्ञान लिया जिन पर मामले के इस चरण में कार्रवाई नहीं की गई।
ईडी की ओर से पेश हुए बैरिस्टर हरीश साल्वे ने अदालत को बताया कि वे सैद्धांतिक रूप से उन उपक्रमों के आधार पर बिक्री के लिए सहमत हुए हैं, जो अंतिम लाभार्थी के हितों की रक्षा करते हैं, जो कि भारतीय करदाता हो सकते है।(भाषा)
Edited by: Ravindra Gupta