इस्लामाबाद। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के कार्यकाल को 6 महीने का विस्तार दे दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इस 6 महीने की अवधि में सेना प्रमुख के कार्यकाल के विस्तार/ पुनर्नियुक्ति को लेकर संसद कानून पारित करेगा।
जनरल बाजवा का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त हो रहा था। मुख्य न्यायाधीश आसिफ सईद, न्यायाधीश आलम खान मियांखेल और न्यायाधीश सैयद मंसूर अली शाह की पीठ ने 6 महीनों के भीतर संसद द्वारा कानून पारित किए जाने को लेकर सरकार का आश्वासन मिलने के बाद यह आदेश दिया है।
कोर्ट के आदेश के अनुसार, जनरल कमर जावेद बाजवा की वर्तमान नियुक्ति का मामला संसद द्वारा पारित कानून के अधीन आता है। उनके कार्यकाल का विस्तार आज से अगले 6 महीनों के लिए किया जा रहा है। इसके बाद नए कानून के अनुसार, उनके कार्यकाल, सेवा के अन्य शर्तों से संबंधित निर्णय किए जाएंगे।
इससे पहले अगस्त में प्रधानमंत्री इमरान खान ने सेना प्रमुख के कार्यकाल का विस्तार किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सेवा विस्तार करने के तरीकों पर सवाल उठाते हुए इसे निलंबित कर दिया था।