इस्लामाबाद। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने सोमवार को हिन्दू विवाह विधेयक 2016 को अपनी स्वीकृति दे दी। इस विधेयक के पारित होने के बाद अब पाकिस्तान में रहने वाले हिन्दुओं के लिए एक अलग विशद विवाह कानून बन गया है।
पाकिस्तान की संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली में हिन्दू विवाह विधेयक मानवाधिकार मंत्री कामरान माइकल ने पेश किया और सदन ने इसे बिना किसी विरोध के सर्वसम्मति से पारित कर दिया।
विधेयक के बारे में एक छोटी आपत्ति पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक सदस्य ने की। उनका कहना था कि इस विधेयक के पारित होने से जबरन धर्मांतरण को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन मानवाधिकार मंत्री ने उनकी आपत्ति को खारिज कर दिया।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग के डॉ. रमेश कुमार बंकवामी ने कहा कि पाकिस्तान में 66 वर्ष तक हिन्दू विवाह के लिए कोई कानून नहीं था। देश के नेतृत्व तथा राजनीतिक दलों ने हिन्दुओं के विवाह के लिए कानून बनाकर सराहनीय कार्य किया है। (वार्ता)