Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia
Advertiesment

पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को सजा-ए-मौत

हमें फॉलो करें पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को सजा-ए-मौत
, मंगलवार, 17 दिसंबर 2019 (12:45 IST)
इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ (Pervez Musharraf) को पाकिस्तान की अदालत ने देशद्रोह के मामले में मंगलवार को मृत्युदंड की सजा सुनाई है।
 
पेशावर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वकार अहमद सेठ की अध्यक्षता में विशेष अदालत की तीन सदस्यीय पीठ ने 76 वर्षीय मुशर्रफ को लंबे समय से चल रहे देशद्रोह के मामले में मौत की सजा सुनाई।
 
यह मामला 2007 में संविधान को निलंबित करने और देश में आपातकाल लगाने का है, जो कि एक दंडनीय अपराध है और इस मामले में उनके खिलाफ 2014 में आरोप तय किए गए थे।
पूर्व सैन्य प्रमुख मार्च 2016 में इलाज के लिए दुबई गए थे और सुरक्षा एवं सेहत का हवाला देकर तब से लौटे नहीं हैं। विशेष अदालत की इस पीठ में न्यायमूर्ति सेठ, सिंध उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति नजर अकबर और लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शाहिद करीम भी शामिल थे।

भारत विभाजन से पहले परवेज मुशर्रफ का जन्म नई दिल्ली के दरियागंज में 11 अगस्त 1943 को हुआ। 1947 में आजादी के बाद मुशर्रफ का परिवार पाकिस्तान चला गया था। उनका परिवार विभाजन से महज एक दिन पहले पाकिस्तान गया।

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

10 best shayar of 2019 : वर्ष 2019 में इन 10 शायरों ने लूटी महफिल