वेलिंगटन। न्यूजीलैंड में बनने जा रहे एक कानून के अनुसार आने वाली पीढ़ियां 18 साल की उम्र के बाद धूम्रपान नहीं कर पाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि अब न्यूजीलैंड में साल 2008 के बाद जन्मा कोई भी नागरिक सिगरेट का सेवन नहीं कर पाएगा। इस कानून पर न्यूजीलैंड की संसद के लगभग सभी सांसदों से हस्ताक्षर किए। इसी के साथ न्यूजीलैंड धूम्रपान विरोधी कानून लाने वाला पहला देश बन गया है।
बीते मंगलवार न्यूजीलैंड की सरकार ने देश की आने वाली पीढ़ियों को धूम्रपान से मुक्त करने के लिए एक नया विधेयक सदन के सामने पेश किया। अब न्यूजीलैंड के युवा कानूनी तौर पर कहीं से भी सिगरेट नहीं खरीद पाएंगे।
न्यूजीलैंड के इस कानून की दुनियाभर में सराहना हो रही है। सरकार आने वाले वर्षों में सिगरेट में निकोटिन की मात्रा को कम करने की कोशिश करेगी। साथ ही साथ सिगरेट विक्रेताओं को कॉर्नर स्टोर और सुपरमार्केट के बजाव विशेष तम्बाकू स्टोर के माध्यम से ही सिगरेट बेचने के लिए मजबूर किया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि साल 2025 तक न्यूजीलैंड की 5 प्रतिशत से कम आबादी धूम्रपान करेगी।
इस बिल को न्यूजीलैंड के लगभग सभी राजनीतिक दलों का एकमत समर्थन प्राप्त है। साल 2023 से यह कानून प्रभाव में आएगा। ये नियम केवल तंबाकू उत्पादों के लिए है, इसलिए देश में अभी भी वेपिंग (Vaping) की अनुमति है।
इसी बीच, मलेशिया 2007 के बाद पैदा हुए नागरिकों को धूम्रपान और ई-सिगरेट सहित सभी तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है।