लंदन। पंजाब नेशनल बैंक से संबंधित दो अरब डॉलर के घोटाले में वांछित हीरा कारोबारी नीरव मोदी की प्रत्यर्पण रोकने संबंधी याचिका ब्रिटेन के एक उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी है और इस तरह वह भारत को प्रत्यर्पण के खिलाफ अपनी अपील के पहले चरण में हार गया है। अब उसके पास मौखिक सुनवाई के वास्ते नए सिरे से अपील करने के लिए पांच दिन का समय है।
ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल ने अप्रैल में नीरव मोदी को नयी दिल्ली को प्रत्यर्पित किए जाने का आदेश दिया था। नीरव मोदी फर्जीवाड़े और मनी लांड्रिंग के आरोपों में भारत में वांछित है।
हाईकोर्ट के एक अधिकारी ने पुष्टि की कि अपील के लिए अनुमति मंगलवार को खारिज कर दी गई और अब 50 वर्षीय कारोबारी के लिए उच्च न्यायालय में संक्षिप्त मौखिक सुनवाई के वास्ते नए सिरे से अपील करने का मौका बचा है।