Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia
Advertiesment

भारत में नए IT नियमों के मुताबिक अपडेट हो रही Google-facebook की वेबसाइट, हो रहे ये बदलाव

हमें फॉलो करें भारत में नए IT नियमों के मुताबिक अपडेट हो रही Google-facebook की वेबसाइट, हो रहे ये बदलाव
, रविवार, 30 मई 2021 (18:16 IST)
गूगल (Google) और फेसबुक (facebook) जैसी बड़ी डिजिटल कंपनियों ने भारत के नये सोशल मीडिया नियमों के हिसाब से शिकायत अधिकारी की नियुक्ति समेत अन्य जानकारी सार्वजनिक करने के उद्देश्य से अपनी वेबसाइट पर अपडेट करने शुरू कर दिए हैं।
 
सरकारी सूत्रों के अनुसार गूगल, फेसबुक और व्हाट्सऐप जैसी बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों ने नए डिजिटल नियमों के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी (IT) मंत्रालय के साथ ब्योरा साझा किए हैं। हालांकि ट्विटर अभी भी नियमों का अनुपालन नहीं कर रही।
 
नये नियमों के तहत प्रमुख सोशल मीडिया मध्यस्थों को शिकायत निपटान अधिकारी, नोडल अधिकारी और मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त करने की आवश्यकता है। इन अधिकारियों के लिए जरूरी है कि उनकी नियुक्ति भारत में हो और वे यहां रहे। प्रमुख सोशल मीडिया मध्यस्थों की श्रेणी में वे सोशल मीडिया मंच आते हैं जिनके यूजर्स की संख्या 50 लाख से अधिक है।
webdunia
उद्योग सूत्रों ने कहा कि फेसबुक और व्हाट्सऐप पहले ही अनुपालन रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के साथ साझा कर चुकी हैं। नये शिकायत अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में जानकारी इन मंचों पर अद्यतन की जा रही है।
 
गूगल ने ‘कांटेक्ट अस’ पृष्ठ पर जो ग्रियर का नाम दिया है। उनका पता माउंटेन व्यू अमेरिका का है। इस पृष्ठ पर यूट्यूब के लिये शिकायत निपटान व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी गयी है।
 
नियमों के अनुसार सभी सोशल मीडिया कंपनियों को अपनी-अपनी वेबसाइट, ऐप या दोनों पर शिकायत निपटान अधिकारी और उनके पते के बारे में जानकारी देनी है। साथ ही शिकायत के तरीके को बताना है जिसके जरिए यूजर्स या पीड़ित अपनी शिकायत कर सके।
 
शिकायत अधिकारी को 24 घंटे के भीतर दर्ज की गयी शिकायत प्राप्त करने के बारे में सूचना देनी होगी। साथ ही ऐसे शिकायतों का निपटान प्राप्ति की तारीख से 15 दिन की अवधि में करना होगा। 
 
सरकारी सूत्रों ने शुक्रवार को कहा कि ट्विटर नियमों का पालन नहीं कर रही। कंपनी ने मंत्रालय को मुख्य अनुपालन अधिकार के नाम के बारे में जानकारी मंत्रालय को नहीं भेजी। उसने विधि कंपनी में काम करने वाले एक वकील का नाम बतौर संपर्क अधिकरी और शिकायत अधिकारी के रूप में दिया है। सूत्रों के अनुसार जबकि आईटी नियमों में साफ कहा गया है कि सोशल मीडिया मंचों के मनोनीत अधिकारियों के कंपनी का कर्मचारी होना और उसका भारत में निवासी होना जरूरी है।
 
इस बारे में ट्विटर ने ई-मेल के जरिए पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दिया। कंपनी की वेबसाइट पर भारत के लिए शिकायत अधिकारी (अंतरिम) के तौर पर धर्मेन्द्र चतुर का नाम दिया गया है। गूगल, फेसबुक और व्हाट्सऐप ने भी नये आईटी नियमों के तहत जरूरी नियुक्तियों के बारे में ई-मेल के जरिये पूछे गये विस्तृत सवालों के जवाब नहीं दिए।
 
सूत्रों ने पूर्व में कहा था कि नए नियमों के प्रावधानों को लागू करने के संदर्भ में गूगल, फेसबुक और व्हाट्सऐप के अलावा कू, सर्चचैट, टेलीग्राम और लिंक्डइन जैसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों ने मंत्रालय के साथ ब्योरा साझा किए हैं।

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

कोरोना, ब्लैक फंगस के बाद नई आफत, नई बीमारी ने बढ़ाई चिंता