नई दिल्ली। पासपोर्ट बनाने में आने वाली परेशानियों को देखते हुए पासपोर्ट बनवाने के नियमों में सरलीकरण किया है। नए नियमों के अनुसार पासपोर्ट में माता-पिता में से किसी एक नाम से ही पासपोर्ट बनाया जा सकता है। पासपोर्ट बनाने के लिए मूलत: पते और जन्मतिथि प्रमाण पत्र के लिए दस्तावेज देने होते हैं। नियमों के अनुसार नया पासपोर्ट एक सप्ताह में हासिल किया जा सकता है। इसके लिए चार दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी। ये दस्तावेज हैं-
जन्म तारीख के प्रमाण के लिए ये दस्तावेज दे सकते हैं (इनमें से कोई एक)
- नगर पालिका और नगर निगम द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र
- स्कूल द्वारा जारी दाखिला
- पब्लिक लाइफ इंश्योरेंस द्वारा जारी पॉलिसी या बांड
- पेंशनधारी हों तो अधिकारी द्वारा प्रमाणित सर्विस रिकॉर्ड
- आधार कार्ड या ई- आधार कार्ड
- वोटर आईडी
- पैन कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
पते के लिए प्रमाण के लिए ये दस्तावेज दे सकते हैं (इनमें से कोई एक)
- नगर निगम द्वारा जारी पानी का बिल
- बिजली का बिल
- इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर
- वोटर आईडी
- गैस कनेक्शन की डायरी
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- रजिस्टर्ड किराया अनुबंध
- अगर अवयस्क हैं तो पालक की पासपोर्ट कॉपी