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यदि आप पुरानी गाड़ी खरीद रहे हैं तो इन 5 खास बातों का जरूर रखें ध्यान

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नृपेंद्र गुप्ता

नई गाड़ी बजट में न होने के कारण अकसर लोग पुराने वाहन खरीदते हैं। फिर चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर, लोग इस तरह के वाहनों में खासी दिलचस्पी लेते हैं। लोगों को गाड़ी खरीदने की इतनी जल्दी रहती है कि पैसे देकर गाड़ी तो ले जाते हैं लेकिन इससे जुड़े अन्य  जरूरी काम भूल जाते हैं। यह गलती खासी महंगी पड़ सकती है। अगर आप पुरानी गाड़ी खरीद रहे हैं तो आपको इन 5 बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए...
 
अच्छे मैकेनिक से कराएं गाड़ी की जांच : आप कोई भी पुरानी गाड़ी खरीदने से पहले एक अच्छे मैकेनिक से उसकी जांच जरूर कराएं।  अकसर गाड़ी बेचने वाला उसकी अच्छे से डेंटिंग-पेंटिंग कर देता है। यह काम ज्यादा खर्च वाला नहीं है। अगर आपने गाड़ी की जांच अच्छे से नहीं करवाई तो उसका रखरखाव महंगा पड़ सकता है।
 
मानकों का रखें ध्यान : प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए NGT ने वाहनों के लिए कुछ मानक तय किए हैं। जल्द ही बाजार में BS-6 मानक वाले वाहन आने वाले हैं। समय-समय पर इनमें बदलाव भी होता है। पुरानी गाड़ियां खरीदते समय आपको इन मानकों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। ऐसी गाड़ियां खरीदने से बचें ‍जिनसे ज्यादा प्रदूषण होता है। 
 
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नहीं खरीदें 15 साल पुरानी गाड़ियां : सरकार इस समय इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर दे रही है। ऐसे में 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों को खरीदने से बचें। यह वाहन जल्द ही कंडम हो सकते हैं। ऐसे में अगर आपने 10 साल से ज्यादा पुराना वाहन भी खरीदा तो उसे आप ज्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हर गाड़ी के रजिस्ट्रेशन कार्ड पर वैलिडिटी होती है। गाड़ी खरीदते समय उस पर भी एक नजर जरूर डालें। 
 
नाम ट्रांसफर जरूर कराएं : अगर आप पुरानी गाड़ी खरीद रहे हैं तो आपको गाड़ी तुरंत अपने नाम ट्रांसफर करा लेना चाहिए। अगर आपने यह काम नहीं किया तो गाड़ी RTO में पुराने मालिक के नाम ही रजिस्टर्ड रहेगी और यह बात आपको मुसीबत में डाल सकती है। 
 
बीमा ट्रांसफर का भी रखें ध्यान : गाड़ी खरीदने के बाद 14 दिन के भीतर वाहन पॉलिसी नए वाहन मालिक के नाम पर ट्रांसफर हो जाना चाहिए। अगर गाड़ी बिकने के बाद इस पॉलिसी में नए वाहन मालिक का नाम नहीं है तो यह कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है और नए मालिक को वाहन बीमा का लाभ नहीं मिल पाता।

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