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बिना नंबर प्लेट के नई टोयोटा चला रहे थे आकाशदीप, RTO ने थमाया नोटिस

आकाशदीप को बगैर HRSP Number Plate के मोटर वाहन न चलाने का निर्देश, डीलर को नोटिस

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WD Sports Desk

, मंगलवार, 12 अगस्त 2025 (12:53 IST)
उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने भारतीय टीम के हरफनमौला खिलाड़ी आकाशदीप को बगैर एचआरएसपी नम्बर प्लेट के मोटर वाहन चलाने पर रोक लगा दी है।इसके साथ ही चिनहट स्थित कार डीलरशिप मैसर्स सनी मोटर्स का लाइसेंस अस्थायी रूप से एक महीने के लिए निलंबित कर दिया है। विभाग ने डीलरशिप को केंद्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 44 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी पीके सिंह के स्तर से जारी आदेश में कहा गया है कि डीलर ने एक नई टोयोटा फॉर्च्यूनर आकाश दीप को बिना पंजीकरण प्रक्रिया पूरी किए और बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एवं थर्ड रजिस्ट्रेशन मार्क लगाए ही डिलीवर कर दी। वहीं वाहन पोर्टल रिकॉर्ड के मुताबिक वाहन का बिक्री बिल सात अगस्त को जारी हुआ था जबकि बीमा आठ अगस्त को हुआ, लेकिन रोड टैक्स का भुगतान अब तक नहीं किया गया है। इसके अलावा पंजीकरण की प्रक्रिया अधूरी है। इसके बावजूद वाहन सार्वजनिक सड़कों पर चलते हुए पाया गया।

परिवहन विभाग की तरफ से मैसर्स सनी मोटर्स को 14 दिन में कानूनी रूप से सही स्पष्टीकरण देने का समय दिया गया है। ऐसा न करने पर उनका ट्रेड सर्टिफिकेट रद्द करने की कार्रवाई होगी। विभाग ने डीलरशिप का लाइसेंस अस्थायी रूप से एक महीने के लिए निलंबित कर दिया है।आकाशदीप सिंह को मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 39, 41(6) और 207 के तहत वाहन उपयोग प्रतिबंध नोटिस भेजा गया है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि पंजीकरण, एचआरएसपी और थर्ड रजिस्ट्रेशन मार्क लगवाने तथा वैध बीमा पूरा होने तक वाहन सड़क पर न चलाएं। उल्लंघन की स्थिति में वाहन जब्त कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में विभागीय अधिकारियों का कहना है कि मशहूर हस्तियां अगर नियम तोड़ती हैं, तो यह समाज में गलत संदेश देता है और कानून पालन की संस्कृति को कमजोर करता है।

गौरतलब है कि परिवहन विभाग ने 8322 वाहनों के परमिट निरस्त किए गए हैं। जिनमे 738 परमिट 45 दिनों के लिए निलंबित किए गए हैं और 1200 ऐसे परमिटधारकों को नोटिस जारी की गई है, जिनकी वैधता सात वर्ष से अधिक समय पहले समाप्त हो चुकी है।(एजेंसी)

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