नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 50 फीसदी ईवीएम के वीवीपैट पर्चियों का मिलान करने पर लोकसभा चुनाव के नतीजों में पांच-छह दिनों की देरी हो सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने 21 राजनीतिक दलों की इस मांग पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग से इस पर 25 मार्च को जवाब मांगा था। चुनाव आयोग ने अपने जवाब में कहा है, 'वीवीपैट की पर्चियों के मिलान का वर्तमान तरीका सबसे उपयुक्त है। हर विधानसभा क्षेत्र में 50 फीसदीसदी ईवीएम के वोटों की गणना वीवीपैट पर्चियों से करने में लोकसभा चुनाव के नतीजे पांच दिन की देरी से आएंगे।'
चुनाव आयोग की अधिसूचना के मुताबिक, सात फेज में वोटिंग के बाद आम चुनाव के बाद नतीजे 23 मई को आने हैं। आयोग का कहना है कि अगर हर संसदीय या विधानसभा क्षेत्र की 50 प्रतिशत वीवीपीएटी पर्चियों का मिलान किया जाएगा, तो इससे गिनती करने का वक्त बढ़ेगा। ऐसे में नतीजे 23 मई की जगह 28 मई को आएंगे।
आयोग ने कहा, 'कई विधानसभा क्षेत्रों में 400 पोलिंग बूथ है। जिनके वीवीपैट पर्ची से मिलान करने में आठ से नौ दिनों का वक्त लग सकता है।' मामले में अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी।