नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने उपग्रह भेदी मिसाइल के सफल प्रयोग से संबंधित ‘मिशन शक्ति’ की उपलब्धि के बारे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन से चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत को खारिज कर दिया है। आयोग ने इस मामले की विस्तृत जांच के बाद कहा कि पीएम के संबोधन से आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हुआ है।
मोदी ने बुधवार को मिशन शक्ति की कामयाबी से देश को अवगत कराने के लिए राष्ट्र के नाम संबोधन किया था। माकपा नेता सीताराम येचुरी ने सरकारी प्रसारण सेवा का इस्तेमाल करने के कारण इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होने का दावा करते हुए आयोग से इसकी शिकायत की थी।
इस मामले में आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने येचुरी की शिकायत को नामंजूर किया है।
आयोग ने येचुरी को शुक्रवार रात भेजे अपने जवाब में कहा कि मोदी के संबोधन से आचार संहिता में सत्तारूढ़ दल से जुड़े नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है। आयोग ने कहा, 'समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इस मामले में आचार संहिता के तहत सरकारी मीडिया के दुरुपयोग संबंधी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं हुआ है।'
समिति ने इस मामले की जांच के लिए सार्वजनिक प्रसारण सेवा से जुड़े दूरदर्शन और आकाशवाणी से प्रधानमंत्री के संबोधन के प्रसारण की फीड का स्रोत एवं अन्य जानकारियां मांगी थीं। फीड के स्रोत की जांच के आधार पर समिति ने पीएम के प्रसारण को अचार संहिता के उल्लंघन के दायरे से बाहर बताया।
उल्लेखनीय है कि 11 अप्रैल से 19 मई तक सात चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए दस मार्च को आचार संहिता लागू हो गई थी। मोदी ने बुधवार को उपग्रह रोधी मिसाइल के सफल प्रयोग से संबंधित मिशन शक्ति की कामयाबी से देश को संबोधित कर अवगत कराया था। (भाषा)