नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान के पहले दिन 11 अप्रैल से लेकर मतदान के अंतिम दिन 19 मई तक चुनाव को लेकर किसी भी तरह के सर्वेक्षण कराने तथा इनके प्रकाशन और प्रसारण पर सोमवार को रोक लगा दी।
चुनाव आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 11 अप्रैल की सुबह सात बजे से 19 मई की शाम 6 बजकर 30 मिनट तक तक प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया की ओर से किसी भी प्रकार के चुनाव सर्वेक्षण कराने या इसके प्रकाशन तथा प्रसारण पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।
इस दौरान किसी भी प्रकार के चुनावी सर्वेक्षण पर पूरी तरह रोक रहेगी जिसका प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकेगा। गौरतलब है कि यह अवधि चुनाव के दौरान मतदान शुरू होने से लेकर मतदान समाप्त होने तक की है।
आयोग ने स्पष्ट किया कि ज्योतिषी, टेरो कार्ड रीडर, राजनीतिक विश्लेषक या कोई अन्य व्यक्ति इस तरह की कोई भविष्यवाणी या आकलन प्रकाशित प्रसारित नहीं करेगा जिससे मतदाताओं की किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के बारे में धारणा प्रभावित हो। यह बात लोकसभा चुनाव और चार राज्यों, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम के विधानसभा चुनाव तथा कुछ राज्यों के विधानसभा उपचुनाव पर भी लागू होगी।
सात चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान 11 अप्रैल को होगा और अंतिम चरण का मतदान 19 मई को होगा। मतगणना 23 मई को होगी। (वार्ता)