Supreme court on election : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को VVPAT से जुड़ी सभी याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि मतदान बैलेट पेपर से नहीं बल्कि EVM से ही होगा। इस फैसले से चुनाव आयोग को बड़ी राहत मिली है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 45 दिन बाद तक वीवीपैट की पर्चियां सुरक्षित रहेगी। नतीजे के 7 दिन बाद तक दोबारा जांच की जा सकेगी। जांच का सारा खर्च उम्मीदवार को वहन करना होगा। लोकसभा चुनाव के जारी दूसरे चरण की वोटिंग के बीच शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में वीवीपैट पर बारकोड की भी सिफारिश की।
सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के जरिये डाले गए वोट की वीवीपैट (VVPAT) की पर्चियों से शत प्रतिशत मिलान की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।
अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि लोकतंत्र का अर्थ सद्भावना बनाना है और मतदान प्रक्रिया पर आंख मूंदकर अविश्वास करना अनुचित संदेह को जन्म दे सकता है।
इससे पहले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
Edited by : Nrapendra Gupta