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हिन्दू देवताओं का 'अपमान' करने वाले कॉमेडियन को नहीं मिली बेल, कोर्ट ने दूसरी बार ठुकराई अर्जी

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, बुधवार, 6 जनवरी 2021 (13:13 IST)
इंदौर (मध्यप्रदेश)। हास्य कार्यक्रम के दौरान कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में गुजरात के स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी और एक अन्य आरोपी को जमानत देने से सत्र न्यायालय ने मंगलवार को इंकार कर दिया। दोनों आरोपियों को भाजपा की विधायक मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य गौड़ की शिकायत पर 1 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था।
 
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश यतींद्र कुमार गुरु ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गुजरात के जूनागढ़ से ताल्लुक रखने वाले फारुकी और हास्य कार्यक्रम के आयोजन से जुड़े इंदौर निवासी नलिन यादव की जमानत अर्जियां खारिज कर दीं। फारुकी और यादव के वकील अंशुमन श्रीवास्तव ने अदालत में बहस के दौरान कहा कि प्राथमिकी में उनके दोनों मुवक्किलों के खिलाफ लगाए गए आरोप अस्पष्ट हैं और यह मामला राजनीतिक दबाव में दर्ज कराया गया है।
श्रीवास्तव ने अपनी दलील में कहा कि उनके दोनों मुवक्किल कलाकार हैं और उन्होंने शहर में नववर्ष पर आयोजित हास्य कार्यक्रम में ऐसी कोई भी टिप्पणी नहीं की थी जिससे किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाएं आहत होती हों। उधर अभियोजन के वकील विमल मिश्रा ने फारुकी और यादव की जमानत अर्जियों पर अदालत में जोरदार आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि कोरोनावायरस संक्रमण काल में दोनों आरोपी शहर के 56 दुकान क्षेत्र के एक कैफे में आयोजित जिस हास्य कार्यक्रम में शामिल हुए, उसके लिए प्रशासन की अनुमति नहीं ली गई थी।
अभियोजन के वकील ने प्राथमिकी के इस आरोप पर खास जोर दिया कि इस कार्यक्रम में हिन्दू देवी-देवताओं का भद्दा मजाक उड़ाया गया था और यह कार्यक्रम अश्लीलता से भरा था जबकि इसके दर्शकों में नाबालिग लड़के-लड़कियां भी शामिल थे। इससे पहले जिला अदालत के एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने फारुकी और यादव समेत मामले के 5 आरोपियों की जमानत अर्जियां 2 जनवरी को खारिज कर दी थीं।
 
स्थानीय भाजपा विधायक के बेटे एकलव्य सिंह गौड़ ने फारुकी और हास्य कार्यक्रम के आयोजन से जुड़े 4 अन्य लोगों के खिलाफ तुकोगंज पुलिस थाने में 1 जनवरी की रात मामला दर्ज कराया था। विधायक पुत्र का आरोप है कि इस कार्यक्रम में हिन्दू देवी-देवताओं, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और गोधरा कांड को लेकर अभद्र टिप्पणियां की गई थीं।
चश्मदीदों के मुताबिक एकलव्य अपने साथियों के साथ बतौर दर्शक इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। उन्होंने कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के विरोध में जमकर हंगामा किया और कार्यक्रम रुकवाने के बाद फारुकी समेत 5 लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था।
 
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि विवादास्पद कार्यक्रम को लेकर पांचों लोगों को भारतीय दंड विधान की धारा 295-ए (किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से जान-बूझकर किए गए विद्वेषपूर्ण कार्य), धारा 298 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जान-बूझकर कहे गए शब्द) और अन्य संबद्ध प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था। बाद में इस कार्यक्रम के आयोजन में शामिल होने के आरोप में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था।
 
मुद्दे पर भिड़े भाजपा-कांग्रेस : नेता भाजपा की एक स्थानीय विधायक के बेटे की शिकायत पर 4 दिन पहले आनन-फानन की गई कार्रवाई में गुजरात के हास्य कलाकार मुनव्वर फारुकी को गिरफ्तार किए जाने को लेकर कांग्रेस ने मंगलवार को सवाल उठाए। राज्य के प्रमुख विपक्षी दल का आरोप है कि सत्तारूढ़ भाजपा निराधार मामलों को तूल देकर मार्च-अप्रैल में संभावित नगरीय निकाय चुनावों में वोटों का धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण करना चाहती है।
 
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अमीनुल खान सूरी ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि भाजपा नगरीय निकाय चुनावों में अपने फायदे के लिए मतदाताओं को धार्मिक आधार पर बांटना चाहती है। इंदौर की भाजपा विधायक मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़ के बेटे एकलव्य के दबाव में फारुकी को गिरफ्तार किया जाना भाजपा की इसी साजिश का हिस्सा है।
 
सूरी ने दावा किया कि फारुकी ने शहर के एक कैफे में 1 जनवरी को आयोजित हास्य कार्यक्रम में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली कोई बात नहीं कही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने विधायक पुत्र की शिकायत पर निष्पक्ष जांच की जहमत उठाए बगैर युवा हास्य कलाकार पर संगीन प्रावधानों में आनन-फानन मामला दर्ज कर लिया और गजब की फुर्ती दिखाते हुए उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया।
 
उधर प्रदेश भाजपा प्रवक्ता उमेश शर्मा ने कहा कि फारुकी की गिरफ्तारी का आगामी नगरीय निकाय चुनावों से कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन हास्य कार्यक्रम के नाम पर यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि कोई व्यक्ति अन्य समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत करता रहे और अनर्गल प्रलाप करता रहे। उन्होंने फारुकी पर हास्य प्रस्तुतियों में अक्सर भड़काऊ बातें कहने का आरोप लगाते हुए कहा कि इंदौर में उनके खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराया गया है। शर्मा ने कहा कि अगर कांग्रेस को लगता है कि फारुकी के साथ कुछ गलत हुआ है, तो वह अदालत में उनका मुकदमा लड़े। (भाषा)

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