मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सोमवार को धार से भाजपा विधायक नीना वर्मा का चुनाव शून्य घोषित कर दिया है। यह दूसरी बार है जब भाजपा की महिला नेता की विधायकी को शून्य घोषित किया गया है।
हाईकोर्ट ने सुरिश्चंद्र भंडारी की दायर याचिका पर 21 सितंबर को सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्यायाधीश आलोक वर्मा ने अब फैसला सुनाते हुए नीना वर्मा के चुनाव को शून्य घोषित कर दिया है। हालांकि हाईकोर्ट ने फैसला लागू होने पर 45 दिन की रोक भी लगाई है।
उल्लेखनीय है कि पांच साल पहले 2012 में भी कोर्ट ने नीना वर्मा का चुनाव शून्य घोषित किया था। उस वक्त उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस उम्मीदवार बालमुकुंद गौतम की याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुनाया था।