मध्यप्रदेश में जून में हो सकते है पंचायत और निकाय चुनाव, जल्द जारी होगी चुनावी अधिसूचना
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त बंसत प्रताप सिंह का बड़ा बयान
भोपाल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मध्यप्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव कब होंगे, यह अब सबसे बड़ा सवाल बन गया है। सुप्रीम कोर्ट के दो सप्ताह में चुनावी अधिसूचना जारी करने के निर्देश देने के बाद आज राजधानी भोपाल में निर्वाचन आयोग की बड़ी बैठक हुई है। बैठक के बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त बंसत प्रताप सिंह ने कहा कि निर्वाचन आयोग पंचायत और निकाय चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है और 30 जून तक निकाय और पंचायत चुनाव करा लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली है और आयोग आज की तारीख में चुनावी अधिसूचना जारी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और 23 या 24 मई तक चुनावी अधिसूचना जारी हो सकती है।
राज्य निर्वाचन आयुक्त बंसत प्रताप सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव कराने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो भी डेटा उपलब्ध है उसके आधार पर ही चुनाव कराए जाएंगे।
चुनाव पर क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश?-मध्यप्रदेश में पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव प्रकिया पूरी करने के निर्देश दिए। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान में हर 5 साल के अंदर चुनाव कराने की व्यवस्था है, लिहाजा चुनावों में देरी नहीं की जा सकती।
अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 2 सप्ताह के अंदर पंचायत एवं नगर पालिका के चुनाव की अधिसूचना जारी करने के चुनाव आयोग को निर्देश दिए। इसके साथ ही कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को लेकर भी टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी ओबीसी की पक्षधर हैं, वो सभी सीटों पर ओबीसी उम्मीदवार उम्मीदवार उतारने के लिए स्वतंत्र है।