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नई कोरोना गाइडलाइन: इमरजेंसी सेवाओं को छोड़ सभी दफ्तरों में 10% कर्मचारी ही रहेंगे,कार में भी सिर्फ दो को अनुमति

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New guidelines regarding corona in Madhya Pradesh
भोपाल। मध्यप्रदेश में कोरोना के लगातार बढ़ते हुए मामलों के बाद अब सरकार ने और सख्त गाइडलाइन लागू कर दी है। गृह विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक अब अत्यावश्यक सेवाएँ देने वाले दफ्तरों को छोड़कर सभी कार्यालय को 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ही संचालित किया जाएगा। ऐसा कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए किया गया है।

अत्यावश्यक सेवाओं में कलेक्ट्रेट,पुलिस,आपदा प्रबंधन,फायर,स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा,जेल,राजस्व, पेयजल आपूर्ति,नगरीय प्रशासन,ग्रामीण विकास, बिजली विभाग,सार्वजनिक परिवहन,कोषालय इत्यादि को शामिल किया गया है। 

इसके साथ ही केन्द्र सरकार के दफ्तर जो अत्यावश्यक सेवाएँ नहीं देते हैं, वे भी 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ही संचालित किये जायेंगे। वहीं आई.टी. कम्पनियों, बीपीओ, मोबाइल कम्पनियों का सपोर्ट स्टॉफ एवं यूनिट्स को छोड़कर बाकी प्राइवेट दफ्तर भी 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ही चलेंगे।

नए आदेश में किराना के थोक व्यापारियों को फुटकर किराना दुकानों को समान देने के निर्देश दिए गए है। वहीं बड़ी सब्जी मण्डियों को नहीं लगाकर छोटी-छोटी स्वरूप में शहरों के विभिन्न भागों में बाँटे जाने की निर्देश दिए गए हैं।

इसके साथ सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सार्वजनिक तथा धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजनों पर पाबंदी लगा दी गई है। वहीं ऑटो, ई-रिक्शा में दो सवारी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्रायवर तथा दो पेसेंजरों को (मास्क के साथ) यात्रा करने की अनुमति रहेगी।
 

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