MP: 1 अप्रैल से नए लो alcoholic beverage bars खुलेंगे, 19 स्थानों पर शराब की बिक्री बंद होगी
नई आबकारी नीति के तहत मध्यप्रदेश में धार्मिक महत्व वाले 17 शहरों सहित 19 स्थानों पर शराब की बिक्री प्रतिबंधित हो जाएगी।
Alcoholic beverage bars in MP: मध्यप्रदेश में अगले वित्त वर्ष (1 अप्रैल) से पहली बार 'लो अल्कोहलिक बेवरेज' बार (Alcoholic beverage bars) खोले जाएंगे जबकि नई आबकारी नीति (excise policy) के तहत यहां धार्मिक महत्व वाले 17 शहरों सहित 19 स्थानों पर शराब की बिक्री प्रतिबंधित हो जाएगी। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
रविवार को जारी नई नीति के अनुसार इन नए बार में केवल बीयर, वाइन और 'रेडी-टू-ड्रिंक' उन पदार्थों के ही सेवन की अनुमति होगी जिसमें अल्कोहल की मात्रा 10 प्रतिशत वी/वी (वॉल्यूम ऑन वॉल्यूम) से कम हो। सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि ऐसे बार में शराब का सेवन सख्त वर्जित रहेगा। वर्तमान में पूरे मध्यप्रदेश में 460 से 470 बार हैं और आबकारी विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इन नए बार के खुलने से इसकी कुल संख्या में तेजी से इजाफा होगा।
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धार्मिक महत्व वाले शहरों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा : सरकारी बयान में कहा गया है कि 1 अप्रैल से धार्मिक महत्व वाले 17 शहरों सहित 19 स्थानों पर शराब की बिक्री को प्रतिबंध किए जाने से शराब की कुल 47 दुकानें बंद हो जाएंगी। उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा, मैहर, चित्रकूट, दतिया, अमरकंटक और सलकनपुर समेत कुछ अन्य धार्मिक महत्व वाले शहरों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा।
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शराब लाकर अकेले पीने पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा : मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 23 जनवरी को नई आबकारी नीति को मंजूरी मिलने के बाद शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। इस पहल से राज्य सरकार को आबकारी राजस्व में करीब 450 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। अधिकारियों ने बताया कि मध्यप्रदेश में शराबबंदी कानून लागू नहीं है इसलिए शराब बिक्री प्रतिबंधित क्षेत्रों में दूसरे इलाकों से शराब लाकर अकेले पीने पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।
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Edited by: Ravindra Gupta