Publish Date: Wed, 11 Oct 2017 (00:22 IST)
Updated Date: Wed, 11 Oct 2017 (00:25 IST)
भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल की एक अदालत ने प्रतिबंधित स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) आतंकी अबू फैजल और शराफत अली को चोरी, डकैती और धोखाधड़ी के एक मामले में मंगलवार को सात साल की सजा सुनाई है।
विशेष न्यायाधीश गिरीश दीक्षित ने यह सजा सुनाई। इस मामले के एक अन्य नामजद आरोपी मोहम्मद असलम की एक एनकाउंटर में मौत हो चुकी है।
28 जनवरी 2010 को होशंगाबाद जिले के इटारसी में आरोपी अबू फैजल ने शराफत अली और मोहम्मद असलम के साथ मिलकर कमलेश राठौर की मोटर साइकल चोरी कर ली थी। इस मोटर साइकल का नंबर बदलकर उज्जैन के नागदा में भेरुलाल की हत्या के प्रयास में इस्तेमाल किया गया था।
बाद में नंबर प्लेट बदलकर नागदा में ही केनरा बैंक में डकैती में इसका उपयोग किया गया। पुलिस ने यह मोटर साइकल नागदा से जब्त की थी। अदालत ने चोरी, डकैती और धोखाधड़ी के मामले में मंगलवार को अबू फैजल और शराफत अली को सात-सात साल के कारावास और आठ-आठ हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। (वार्ता)