कटनी। मध्यप्रदेश के कटनी की विशेष अदालत ने 5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में शुक्रवार को आरोपी को प्राथमिकी दर्ज होने के 21 दिन और चालान पेश होने के 5 दिन के अंदर फांसी की सजा सुनाई है।
विशेष न्यायाधीश माधुरी राजलाल ताम्रकार ने आरोपी ऑटो चालक राजकुमार कोल को फांसी की सजा सुनाई है। इस मामले में 7 जुलाई को बच्ची के परिजन ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अगले दिन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। कोतवाली पुलिस ने विवेचना कर न्यायालय में 23 जुलाई को चालान प्रस्तुत किया था। अदालत ने 5 दिन के अंदर शुक्रवार को फैसला सुना दिया।
अभियोजन के अनुसार शहर के एक प्रतिष्ठित परिवार ने अपनी बच्ची का दाखिला एक बड़े स्कूल में कुछ दिन पहले ही कराया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के शिवनगर का निवासी ऑटो चालक राजकुमार अन्य बच्चों के साथ उस बच्ची को भी स्कूल ले जाता था। राजकुमार 4 जुलाई को सभी बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद बच्ची को सुनसान इलाके में ले गया। जहां उसने गंदी हरकतें करते हुए उसके प्राइवेट पार्ट से छेड़छाड़ की।
इस दौरान बच्ची ने अपने घर पर चर्चा करते हुए बताया कि ऑटो वाले अंकल उसके साथ गंदी हरकतें कर रहे हैं। घटना की जानकारी होते ही बच्ची के माता-पिता कोतवाली थाना पहुंचे और ऑटो चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। (वार्ता)