भोपाल। मध्यप्रदेश में अगर आप टू व्हीलर गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो अब आपको गाड़ी के साथ 2 हेलमेट भी खरीदने होंगे। परिवहन आयुक्त के एक आदेश के बाद अब दोपहिया वाहन के साथ दो हेलमेट खरीदना अनिवार्य हो गया है। इतना ही नहीं, हेलमेट की खरीदी रसीद नहीं होने पर वाहन का पंजीयन भी नहीं कराया जा सकेगा।
मोटरयान अधिनियम का है प्रावधान : मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 129 के अनुसार किसी भी दोपहिया वाहन चालक और उस पर बैठी सवारी दोनों के पास हेलमेट होना चाहिए और वह हेलमेट भारतीय मानक ब्यूरो के मानक के अनुसार ही होना चाहिए। मोटरयान अधिनियम के नियम का पालन करने के लिए इस आदेश को लाया गया है।
हेलमेट की खरीदी रसीद है जरूरी : आदेश के अनुसार वाहन विक्रेता को वाहन खरीदने वाले ग्राहक को दो हेलमेट बेचना भी अनिवार्य होगा। साथ ही उन हेलमेट की पर्ची को वहां पंजीयन करवाने के लिए आवश्यक रूप से परिवहन कार्यालय में जमा करवाना जरूरी रहेगा। परिवहन कार्यालय में हेलमेट की खरीदी रसीद जमा न करने की स्थिति में वाहन का पंजीयन नहीं हो सकेगा।
पहले से ही नियम : दोपहिया खरीदते समय आवश्यक रूप से हेलमेट खरीदने का नियम पहले से ही है। पर इस नियम को ग्राहक और वाहन विक्रेता दोनों गंभीरता नहीं लेते। इसी कारण से इस आदेश को फिर से जारी किया गया है जिससे कि दोपहिया वाहन के उपयोग करने वालों में जागरूकता बढ़े। और दिनोंदिन बढ़ रहे सड़क हादसों में हो रहे जान-माल के नुकसान को कम किया जा सके।