भोपाल। मध्यप्रदेश में बाजारों और दुकानों के खुलने के नियम में फिर बदलाव किया गया है। राज्य सरकार ने अनलॉक-5 की गाइडलाइन जारी करते हिए दुकानों के रात्रि आठ बजे तक ही खुलने के आदेश के निरस्त कर दिया है। सरकार के इस फैसले के बाद अब सभी बाजार और दुकाने रात आठ बजे नहीं बंद होगी और वह अब अपने निर्धारित समय तक खुल सकेगी।
गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने बताया कि समस्त दुकानों को रात्रि 8 बजे तक ही खोलने संबंधी 18 सितम्बर के आदेश को निरस्त कर दिया गया है। अब प्रदेश में दुकानें, बाजार, मॉल अपने निर्धारित समय तक खुले रह सकेंगे।
इन आयोजनों के लिये प्रशासन को कार्यक्रम की तिथि, समय, स्थान एवं संभावित संख्या का उल्लेख करते हुए लिखित में आवेदन करना होगा। जिला प्रशासन आवेदन पर विचार कर अनुमति प्रदान करेगा, जिसमें संख्या एवं शर्तों के पालन की जिम्मेदारी आयोजकों की रहेगी। आयोजकों को कार्यक्रम की वीडियोग्राफी 48 घंटे में जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना होगा। इन सभी कार्यक्रमों में फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सेनिटाइजिंग एवं थर्मल स्केनिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। उक्त कार्यक्रम कंटेनमेंट जोन में आयोजित नहीं हो सकेंगे।
धार्मिक स्थलों के लिए नई गाइडलाइन-ऐसे धार्मिक स्थल, जहाँ श्रद्धालु बंद कक्ष अथवा हॉल में एकत्रित होते हैं, वहाँ जिला कलेक्टर द्वारा कुल उपलब्ध स्थान के आधार पर अधिकतम सीमा नियत की जा सकेगी। उपलब्ध स्थान पर श्रद्धालुओं के मध्य पूजा-अर्चना के दौरान भी दो गज की दूरी बनाये रखना जरूरी होगा। धार्मिक स्थल प्रबंधन को सुनिश्चित करना होगा कि कोविड-19 रोकथाम के लिये फेस मास्क की बाध्यता एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन धर्मावलंबियों द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाये।