भिंड। मध्यप्रदेश के भिंड भाजपा विधायक नरेन्द्रसिंह कुशवाह और उनके दो परिजन के खिलाफ पुलिसकर्मियों से झूमाझटकी और शासकीय कार्य में बाधा डालने के एक मामले में एक अदालत ने जमानती वारंट जारी किया है।
जिला न्यायालय के प्रथम श्रेणी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट संकर्षण प्रसाद पांडे के न्यायालय ने शुक्रवार को इस मामले में 200 रुपए का जमानती वारंट जारी करते हुए आरोपियों को 26 अक्टूबर को न्यायालय में पेश होने का आदेश दिया है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक आठ मार्च 2012 को होली का त्योहार होने के कारण शहर में शराबबंदी थी। उस दौरान तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयदेवन को एक दुकान पर शराब बिकने की सूचना मिली। एएसपी ने वहां दुकान के पिछले गेट से शराब बिकती पाई।
पुलिस अमले ने शराब जब्त करने का प्रयास किया तो शराब दुकानदार (कुशवाह का चचेरा भाई) ने आपत्ति जताई। विधायक कुशवाह ने एएसपी से बात की, लेकिन इसी बीच दुकान पर मौजूद विधायक के भतीजों और समर्थकों में से किसी ने एएसपी के साथ मारपीट कर दी।
एएसपी ने देहात थाने में विधायक समेत उनके चचेरे भाई राजेन्द्रसिंह कुशवाह व उसके पुत्र पुष्पेन्द्रसिंह कुशवाह सहित एक दर्जन लोगों के खिलाफ पुलिस के साथ झूमाझपटी तथा शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज कराया। देहात थाना पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया, जिसके बाद अदालत ने वारंट जारी किया है। (वार्ता)