Siddiqui murder case: अदालत ने 5 आरोपियों को 20 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा
12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी की 3 हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी
Siddiqui murder case: यहां की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता बाबा सिद्दीकी (Baba Siddiqui) हत्या मामले में गिरफ्तार 5 आरोपियों (5 accused) को 20 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया। इससे पहले जांचकर्ताओं ने दलील दी कि उन्हें एक फरार आरोपी और अपराध में इस्तेमाल हथियारों के बारे में उनसे पूछताछ करने की जरूरत है।
पुलिस ने अदालत से कहा कि अन्य आरोपियों से हथियारों के स्रोत और आपूर्ति तथा 12 अक्टूबर को मुंबई में हुई हत्या से जुड़े वित्तीय पहलू के बारे में पूछताछ करनी है। बचाव पक्ष के वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने दलील दी कि उनके मुवक्किलों को हिरासत में लेने का कोई नया आधार नहीं है। अग्रवाल ने लोनकर के लिए 'पर्सिस' (अदालत में प्रस्तुत किया जाने वाला एक दस्तावेज) भी दाखिल किया जिसमें कहा गया कि वह मकोका के तहत इकबालिया बयान देने को तैयार नहीं है।
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उल्लेखनीय है कि मकोका के तहत पुलिस के समक्ष दिए गए इकबालिया बयान अदालत में सबूत के रूप में स्वीकार्य होते हैं। मामले में गिरफ्तार पांचों आरोपियों के साथ 21 अन्य लोगों पर मकोका के कड़े प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए हैं। सिद्दीकी (66) की हत्या की जांच कर रही मुंबई अपराध शाखा ने अब तक कथित मुख्य शूटर शिवकुमार गौतम सहित 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री की 12 अक्टूबर को बांद्रा (पूर्व) इलाके में 3 हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।(भाषा)
Edited by: Ravindra Gupta