Thane news in hindi : मासिक धर्म हो रहा है या नहीं इसका पता लगाने के लिए ठाणे स्थित एक निजी स्कूल की छात्राओं के कपड़े उतरवाए जाने के आरोप में पुलिस ने प्रधानाचार्य और एक अन्य कर्मचारी को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने बताया कि महाराष्ट्र में ठाणे जिले के शाहपुर इलाके में स्थित स्कूल के शौचालय में खून के धब्बे देखे जाने के बाद यह पता लगाने के लिए छात्राओं के कपड़े उतरवाए गए कि उन्हें मासिक धर्म हो रहा है या नहीं। इस घटना से छात्राओं के अभिभावकों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने बुधवार को स्कूल परिसर में विरोध प्रदर्शन किया तथा इस घटना में शामिल प्रबंधन एवं शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
शाहपुर पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने बुधवार रात स्कूल की प्रधानाचार्य और एक परिचारिका को गिरफ्तार कर लिया। उन पर आरोप है कि उन्होंने यह पता लगाने के लिए छात्राओं के कपड़े उतरवाकर जांच की कि उन्हें मासिक धर्म हो रहा है या नहीं।
स्कूल की एक छात्रा के अभिभावक द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार पांचवीं कक्षा से दसवीं कक्षा तक की छात्राओं को स्कूल के सभागार में बुलाया गया और उन्हें प्रोजेक्टर के माध्यम से शौचालय और फर्श पर लगे खून के धब्बों की तस्वीरें दिखाई गईं तथा पूछा गया कि क्या उनमें से किसी छात्रा को मासिक धर्म हो रहा है।
शिकायत के अनुसार, इसके बाद इन लड़कियों को दो समूहों में बांटा गया। जिन लड़कियों ने कहा कि उन्हें मासिक धर्म हो रहा है, उनसे शिक्षिकाओं को अपने अंगूठे का निशान देने को कहा गया लेकिन जिन छात्राओं ने कहा कि उन्हें मासिक धर्म नहीं हो रहा है, उन्हें एक परिचारिका एक-एक करके शौचालय ले गयी और उनकी जांच की। शिकायत के आधार पर स्कूल की प्रधानाचार्य, चार शिक्षकों, परिचारिका और दो न्यासियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ठाणे ग्रामीण) राहुल जाल्टे ने बुधवार को बताया कि जब अभिभावकों को छात्राओं की इस प्रकार जांच किए जाने के बारे में पता चला, तो वे स्कूल में इकट्ठा हो गए और उन्होंने संबंधित शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कुछ देर के लिए स्थिति तनावपूर्ण हो गई और गुस्साए अभिभावकों ने कार्रवाई की मांग की। पुलिस पूरी घटना की जांच कर रही है।
उन्होंने बताया कि आठ लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) और धारा 76 (महिला के कपड़े उतरवाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।
edited by : Nrapendra Gupta