व्हाट्स एप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। व्हाट्स एप ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बताया कि उसने स्वेच्छा से अपनी प्राइवेसी पॉलिसी के विवादस्पद अपडेट को रोक दिया। व्हाट्स एप ने हाईकोर्ट को बताया कि नई प्राइवेसी पॉलिसी को नहीं अपनाने वाले यूजर्स के लिए वह उपयोग के दायरे को सीमित नहीं करेगा।
व्हाट्स एप चीफ जस्टिस डी. एन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच के समझ भी स्पष्ट किया कि यह उन यूजर्स के लिए कार्यक्षमता को सीमित नहीं करेगा जो इस बीच नई प्राइवेसी पॉलिसी का चयन नहीं कर रहे हैं।
इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफार्म व्हाट्स एप की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि हम खुद की मर्जी से इसे (नीति) को होल्ड पर रखने के लिए सहमत हुए। हम लोगों को प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। हरीश साल्वे ने कहा व्हाट्स एप अभी भी अपने यूजर्स को अपडेट दिखाना जारी रखेगा।
हाईकोर्ट फेसबुक और उसके फॉर्म व्हाट्स एप की अपील पर सुनवाई कर रही है, जिसमें सिंगल जज बेंच के आदेश के खिलाफ प्रतिस्पर्धा नियामक सीसीआई के व्हाट्स एप की नई प्राइवेसी पॉलिसी की जांच के आदेश को रोकने से इंकार कर दिया गया।