Publish Date: Mon, 05 Aug 2019 (13:12 IST)
Updated Date: Mon, 05 Aug 2019 (13:17 IST)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार की याचिका पर अगले साल मई में सुनवाई करेगा। इस याचिका में कुमार ने अपनी सजा निलंबित करने की मांग की है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1984 के सिख विरोधी दंगे मामले में कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
न्यायमूर्ति एसए बोबडे और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ ने कहा कि यह साधारण मामला नहीं है और किसी भी तरह का आदेश देने से पहले इस पर सुनवाई की जरूरत होगी। जेल में बंद 73 वर्षीय कुमार ने उच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने और उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था।
सज्जन कुमार को जिस मामले में सजा सुनाई गई थी, उनमें से एक 1984 में दिल्ली छावनी के राज नगर पार्ट-वन इलाके में 5 सिखों की हत्या से संबंधित है तो वहीं दूसरा राजनगर पार्ट-टू में एक गुरुद्वारा जलाने से जुड़ा हुआ है।