Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia

1993 मुंबई धमाका: अबू सलेम को उम्रकैद, मर्चेंट को फांसी

Advertiesment
हमें फॉलो करें 1993 Mumbai blast
नई दिल्ली , गुरुवार, 7 सितम्बर 2017 (12:48 IST)
नई दिल्ली। नई दिल्ली। स्पेशल टाडा अदालत ने गुरुवार को 1993 में हुई मुंबई धमाके से जुड़े मामले में अबू सलेम को उम्रकैदकी सजा सुनाई है, जबकि ताहिर मर्चेंट और फिरोज खान को फांसी की सजा सुनाई है। इस सरकारी वकील ने कहा है कि सलेम को 25 साल की सजा देने के लिए अपील की जाएगी। 
 
अदालत ने करीमुल्ला शेख को उम्रकैद, जबकि रियाज सिद्दीकी को 10 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने सलेम और करीमुल्ला पर दो-दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। उल्लेखनीय है कि 12 मार्च 1993 को मुंबई में हुए इन धमाकों में 257 लोगों की मौत हुई थी जबकि 700 से ज्यादा घायल हुए थे। हालांकि पुर्तगाल से प्रत्यर्पण के समय हुई संधि के मुताबिक सलेम को मौत की सजा नहीं दी जा सकती। इसी संधि के मुताबिक उसे अधिकतम 25 साल की सजा दी जा सकती है।  
 
इससे पहले अदालत ने हत्या और साजिश के आरोप में अबू सलेम, मुस्तफा डोसा, उसके भाई मोहम्मद डोसा, फिरोज अब्दुल राशिद और मर्चेंट ताहिर, करीमुल्लाह शेख को दोषी करार दिया था।
 
मुस्तफा डोसा की इसी साल 28 जून को मौत हो चुकी है, जबकि मामले में सातवें आरोपी अब्दुल कय्यूम को पर्सनल बॉन्ड पर बरी कर दिया गया था।

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

दिल्ली में राजधानी एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त