Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia

1993 के मुंबई धमाकों पर टाडा कोर्ट का बड़ा फैसला

Advertiesment
हमें फॉलो करें 1993 के मुंबई धमाकों पर टाडा कोर्ट का बड़ा फैसला
, शुक्रवार, 16 जून 2017 (12:38 IST)
मुंबई में 12 मार्च, 1993 को हुए बम धमाकों के मामले में टाडा कोर्ट के जज ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। अदालत ने साजिश के आरोप में मुस्तफा डोसा को दोषी करार दिया है। इस मामले में अंडर वर्ल्ड डॉन अबू सलेम समेत 7 लोग आरोप हैं। कोर्ट में फैसले के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 
 
इन पर होगा फैसला : आरोपियों में अबू सलेम के अलावा मुस्तफा डोसा, ताहिर मर्चेंट, अब्दुल कय्यूम, करीमुल्ला शेख, रियाज सिद्दीकी और अब्दुल रशीद खान शामिल हैं। अदालत ने कुछ दिन पहले ही इन मामलों में सुनवाई पूरी की है। मुस्तफा डोसा को साल 2004 में यूएई से गिरफ्तार किया गया था, जबकि सलेम का 2005 में उसकी गर्लफ्रेंड मोनिका बेदी समेत पुर्तगाल से प्रत्यर्पण हुआ था।
 
क्या है मामला : 12 मार्च, 1993 को मुंबई में सिलसिलेवार 13 बम धमाके हुए थे। इन धमाकों में 257 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 750 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस मामले में 129 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया था। एक जानकारी के मुताबिक धमाकों में 27 करोड़ रुपये संपत्ति नष्ट हुई थी। 

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

न्यू मैक्सिको में भीषण आग, 200 से ज्यादा लोगों को निकाला गया