दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने भी कहा कि कल रात को उपराज्यपाल के निर्देश पर कमिश्नर द्वारा एक आदेश जारी किया गया कि आज 1 बजे स्थायी समिति के 6वें सदस्य का चुनाव होगा। वह आदेश पूरी तरह से अवैध है। DMC एक्ट की धज्जियां उड़ाई गई हैं। उपराज्यपाल के पास किसी भी प्रकार की शक्ति नहीं है कि वे हाउस की मीटिंग में हस्तक्षेप कर पाएं। कल भी भाजपा ने चुनाव प्रक्रिया में खलल डाली। मजबूरन मुझे सदन 5 तारीख तक स्थगित करना पड़ा।Mayor Dr. @OberoiShelly directs MCD Commissioner to hold the Standing Committee election on 05.10.2024, with proper notice to all Councillors and legal compliance, declaring the 27.09.2024 election illegal and unlawful. pic.twitter.com/ZgC950gaCB
— AAP (@AamAadmiParty) September 27, 2024