नई दिल्ली। नागर विमानन मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के दौरान रद्द हुई उड़ानों के लिए 74.3 प्रतिशत यात्रियों को 3,200 करोड़ रुपए का यात्रा किराया वापस किया गया।
उच्चतम न्यायालय ने 1 अक्टूबर को अपने आदेश में 25 मार्च से 24 मई के बीच रद्द हुए हवाई यात्रा टिकटों
की पूर्ण राशि तत्काल यात्रियों को वापस करने के निर्देश दिए थे। लॉकडाउन के चलते इस अवधि में देश में
सभी नियमित घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन बंद था।
मंत्रालय ने ट्वीट कर जानकारी दी कि न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए कुल 55 लाख 23 हजार 940 टिकटों में से 74.3 प्रतिशत के लिए 3,200 करोड़ रुपए की राशि वापस कर दी गई है। बाकी की वापसी अभी प्रक्रिया में है।