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जंगली जानवरों के शिकार पर 50 लाख जुर्माना!

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नई दिल्ली , बुधवार, 24 अगस्त 2016 (12:47 IST)
नई दिल्ली। जंगली जानवरों के शिकार पर अब भारी जुर्माना ठोका जा सकता है। उल्लेखनीय है कि काले हिरण के शिकार के मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान हाल ही में बचे हैं। 
 
एक जानकारी के मुताबिक जंगली जानवरों का शिकार करने पर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। पर्यावरण मंत्रालय ने वन्यजीव संरक्षण कानून, 1972 में बदलाव से जुड़ा प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा जानवरों की खाल या फिर गलीचा इकट्ठा करना अपराध माना जाएगा। जिसमें 1 से 25 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
 
जंगली जानवरों के बढ़ते शिकार के कारण पर्यावरण मंत्रालय ने यह प्रस्ताव रखा है। एक रिपोर्ट के अनुसार देश में 60% बाघ रहते हैं जिसमें साल 2015 में 78 बाघों का शिकार हो चुका है। अब तक शिकार करने पर 500 से 25 हजार तक का जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन अब 5 हजार से 50 लाख के बीच जुर्माना संशोधन के बाद होगा। इसके अलावा 5 से 7 साल तक की जेल भी हो सकती है।
 
इस प्रस्ताव के अनुसार कोई भी व्यक्ति जंगली जानवरों रिजर्व या नेशनल पार्क के 10 किलोमीटर के दायरे में जानवरों की खाल या अन्य वस्तु की खरीद नहीं कर पाएगा।

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