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बड़ी खबर, अब आधार से करें 50,000 से ज्यादा का नकद लेन-देन

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, शनिवार, 6 जुलाई 2019 (22:19 IST)
नई दिल्ली। अब पचास हजार से अधिक के नकद लेन-देन में पैन की जगह आधार का उपयोग किया जा सकता है। राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे ने कहा कि 50,000 रुपए से अधिक के नकद लेन-देन और अन्य मकसद से उन जगहों पर आधार संख्या का जिक्र किया जा सकता है जहां परंपरागत रूप से पैन संख्या का उपयोग अनिवार्य है।
 
पांडे ने शनिवार को कहा कि बैंकों तथा अन्य संस्थान उन सभी जगहों पर आधार स्वीकार करने को लेकर अपनी व्यवस्था को उन्नत करेंगे जहां पैन का जिक्र करना अनिवार्य है। इससे पहले, बजट में करदाताओं की सुविधाओं के लिए आयकर रिटर्न भरने को लेकर पैन नहीं होने पर आधार के उपयोग की अनुमति दे दी। 
 
उन्होंने कहा, 'आज 22 करोड़ पैन कार्ड है जो आधार से जुड़े हैं। वहीं 120 करोड़ लोगों के पास आधार है। अब अगर कोई पैन चाहता है, उसे पहले आधार का उपयोग करना होता है, पैन बनवाना पड़ता है और उसके बाद उसका उपयोग शुरू करता है। आधार के साथ लाभ यह होगा कि उसे पैन सृजित करने की जरूरत नहीं है। अत: यह एक बड़ी सुविधा है।'
 
यह पूछे जाने पर कि क्या बैंक खाते में 50,000 रुपए से अधिक जमा करने या निकासी के लिये पैन की जगह आधार का उपयोग किया जा सकता है, पांडे ने कहा, 'आप वहां आधार का उपयोग कर सकते हैं।'
 
कालाधन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने होटल या विदेश यात्रा जैसे मद में 50,000 रुपए से अधिक के नकद लेन-देन में पैन का जिक्र अनिवार्य किया हुआ है। इसके अलावा 10 लाख रुपए से अधिक मूल्य की अचल संपत्ति की खरीद के लिए भी पैन अनिवार्य है। (भाषा) 

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