नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अवैध नियुक्ति से जुड़े मामले में कोर्ट ने बुधवार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने खान को एक लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत का आदेश दिया है। खान पर आरोप है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए उन्होंने दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर 32 लोगों को अवैध रूप से भर्ती किया और बोर्ड की कई संपत्तियों को अवैध रूप से किराए पर दिया।
खबरों के अनुसार, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को जमानत दी है। एसीबी ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को उनके घर पर छापेमारी और पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। इस बीच खान के घर से 24 लाख रुपए और 2 अवैध हथियार जब्त किए गए थे।
आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड में अवैध तरीके से 32 कर्मचारियों की नियुक्ति करने और वेतन में धांधली करने का आरोप है। एसीबी ने खान पर यह भी आरोप लगाया कि तलाशी दल पर उनके रिश्तेदारों और समर्थकों ने बाहर हमला किया।